Bihar News: जानें कैसे उठाएं लाभ बिहार सरकार की बकरी पालन पर 8 लाख की सब्सिडी वाली योजना का लाभ।

Nikhil Kumar
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जानें कैसे उठाएं लाभ बिहार सरकार की बकरी पालन पर 8 लाख की सब्सिडी वाली योजना का लाभ। 
बिहार सरकार ने स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए कई पहल लागू की हैं, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले युवाओं, किसानों और पशुपालकों के लिए अधिक रोजगार की संभावनाएं पैदा करना है। बिहार सरकार का पशु और मत्स्य संसाधन विभाग बकरी फार्म योजना पर सब्सिडी दे रहा है।

 इस कार्यक्रम के तहत सरकार की ओर से 1,21,000 रुपये से लेकर 7,52,000 रुपये तक की आर्थिक मदद दी जा रही है। 

आपको बता दें कि जहानाबाद जिले में पशुपालक, किसान और ग्रामीण भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो आपके पास निजी क्षेत्र में भेड़ विकास योजना और एकीकृत बकरी कार्यक्रम के तहत अलग-अलग संख्या में बकरियों का फार्म स्थापित करने का अवसर है, जिससे आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

इस कार्यक्रम में सामान्य जाति के व्यक्ति बकरी फार्म स्थापित करने के लिए 50% तक की सरकारी सब्सिडी प्राप्त करने के पात्र हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को उनके लाभ के लिए एक साथ 60% तक की उदार सब्सिडी की पेशकश की जाती है। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि किसमें सब्सिडी उपलब्ध होगी? बकरी पालन योजना के तहत फार्म स्थापित करने के लिए कोई भी बैंक से ऋण ले सकता है। 

बिहार सरकार ने इस सुविधा के तहत व्यक्तियों के लिए अपने स्वयं के धन का उपयोग करके बकरी फार्म स्थापित करना संभव बना दिया है। साथ ही, यदि कोई बकरी फार्म स्थापित करने के लिए बैंक से ऋण प्राप्त करना चाहता है, तो पूरी प्रक्रिया को स्वतंत्र रूप से प्रबंधित करने की आवश्यकता होगी। फिर भी, नामित प्राप्तकर्ता को बैंक ऋण या स्वयं ऋण के माध्यम से अनुदान प्राप्त होगा। कौन से दस्तावेज़ आवश्यक हैं?

चुने गए व्यक्तियों को कम से कम पांच साल तक बकरी फार्म का प्रबंधन करना होगा।
इस कार्यक्रम से लाभान्वित होने के लिए, उन बकरी पालकों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिन्होंने पहले कहीं और प्रशिक्षण प्राप्त किया हो। बकरी फार्म खोलने के लिए आवेदक के पास कुछ दस्तावेज होने चाहिए, जैसे कि अपडेटेड रेंट रसीद और लीज एग्रीमेंट। साथ ही, आवेदन करते समय आवेदक के पास फोटो, आधार कार्ड की फोटोकॉपी, जाति प्रमाण पत्र (केवल एससी/एसटी के लिए अनिवार्य), आवश्यक राशि की फोटोकॉपी, लीज/निजी/पैतृक दस्तावेजों की फोटोकॉपी और प्रशिक्षण का प्रमाण होना चाहिए। कितनी जमीन की जरूरत है?

बकरी फार्म योजना का लाभ उठाने के लिए व्यक्ति को बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए। साथ ही, इस कार्यक्रम का लाभ उठाने के लिए आवेदक को पशुपालन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इस अवसर का लाभ उठाने के लिए आपके पास बकरी फार्म खोलने के लिए 1800 वर्ग फीट से लेकर 3600 वर्ग फीट तक की जमीन होनी चाहिए। साथ ही, आवेदक के पास हरा चारा उगाने के लिए 50 डिसमिल जमीन उपलब्ध होनी चाहिए।
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