सिंधु जल संधि पर हेग की अदालत का बड़ा फैसला, कहा- भारत इसे एकतरफा नहीं रोक सकता; नई दिल्ली ने ठुकराया आदेश
हेग की स्थायी मध्यस्थता अदालत ने कहा कि सिंधु जल संधि अभी भी लागू है और भारत इसे एकतरफा तौर पर निलंबित नहीं कर सकता। भारत ने फैसले को खारिज कर दिया।