डोनाल्ड ट्रंप को झटका: अमेरिकी अपील अदालत ने टैरिफ को अवैध करार दिया, व्यापार नीति पर उठे सवाल

वॉशिंगटन/डेस्क:
अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की व्यापार नीति को बड़ा झटका लगा है। संघीय अपील अदालत ने शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए कहा कि आपातकालीन शक्तियों के तहत लगाए गए ट्रंप प्रशासन के अधिकतर टैरिफ (आयात शुल्क) कानूनी रूप से मान्य नहीं हैं।

ट्रंप ने अपने कार्यकाल के दौरान चीन समेत कई देशों से आयात होने वाले उत्पादों पर भारी शुल्क लगाया था। उनका दावा था कि यह कदम अमेरिकी उद्योगों और कामगारों के हितों की रक्षा के लिए उठाया गया है। हालांकि अदालत का कहना है कि इस तरह के व्यापक टैरिफ लगाने के लिए आपातकालीन शक्तियों का उपयोग उचित नहीं है।

यह फैसला सीधे तौर पर ट्रंप की “अमेरिका फर्स्ट” रणनीति पर सवाल उठाता है। टैरिफ लागू होने के बाद अमेरिकी बाजार में कई वस्तुएं महंगी हो गई थीं, जिससे उपभोक्ताओं और कंपनियों पर अतिरिक्त बोझ पड़ा। अदालत के आदेश के बाद अब आयातकों और उपभोक्ताओं को राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

कानूनी जानकारों के मुताबिक, यह निर्णय न केवल ट्रंप की नीतियों के लिए चुनौती है, बल्कि यह भविष्य में किसी भी राष्ट्रपति के लिए आपातकालीन शक्तियों की सीमाओं को भी तय करेगा।

हालांकि मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। ट्रंप की कानूनी टीम ने संकेत दिए हैं कि इस फैसले को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। यदि सुप्रीम कोर्ट भी अपील अदालत के निर्णय को बरकरार रखता है, तो ट्रंप की व्यापारिक रणनीति पर गहरा असर पड़ सकता है।

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