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लोक अदालत 13 सितंबर को लगेगी: ट्रैफिक चालान माफ करवाने के लिए ऐसे करें आवेदन

On: September 2, 2025 11:49 AM
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अगर आपके ऊपर ट्रैफिक चालान का बोझ है और आप उसे निपटाना चाहते हैं, तो आपके लिए एक बड़ा मौका आ रहा है। 13 सितंबर को जिला स्तर पर लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस लोक अदालत में लंबित ट्रैफिक चालानों को सुलझाने और कई मामलों में छूट देने की व्यवस्था की जाएगी।

क्यों खास है यह लोक अदालत?

लोक अदालत का आयोजन राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है —

  • छोटे-छोटे मामलों का तेजी से निपटारा करना।
  • लोगों को कोर्ट-कचहरी के लंबे चक्कर से बचाना।
  • ट्रैफिक चालान और अन्य जुर्मानों को निपटाने का आसान रास्ता देना।

ट्रैफिक चालान माफ/कम करवाने का तरीका

  1. आवेदन करें: लोक अदालत में शामिल होने के लिए आपको ट्रैफिक चालान की कॉपी और अपना पहचान पत्र लेकर संबंधित कोर्ट/जिला न्यायालय में आवेदन करना होगा।
  2. केस लिस्टिंग: आपका मामला लोक अदालत की सूची में जोड़ा जाएगा।
  3. सुनवाई के दिन मौजूद रहें: 13 सितंबर को लोक अदालत की कार्यवाही के दौरान आपका चालान मामला लिया जाएगा।
  4. समझौता/छूट का विकल्प: कई मामलों में जुर्माना कम कर दिया जाता है या पुराने चालान माफ कर दिए जाते हैं।
  5. फौरन निपटारा: समझौते के बाद आपको मौके पर ही रसीद मिल जाएगी और आपका मामला खत्म हो जाएगा।

किन मामलों का निपटारा होगा?

  • ट्रैफिक चालान और जुर्माने
  • बिजली बिल से जुड़े छोटे विवाद
  • बैंक रिकवरी से जुड़े मामले
  • फैमिली डिस्प्यूट (समझौते योग्य मामले)
  • पानी/नगर निगम के छोटे विवाद

आम लोगों को क्या फायदा?

  • लंबा समय और पैसा बचता है।
  • कोर्ट फीस नहीं देनी पड़ती।
  • समझौते से दोनों पक्षों का समाधान।
  • ट्रैफिक चालान में छूट/माफी की बड़ी संभावना।

अगर आपके पास पुराने ट्रैफिक चालान हैं और आप उन्हें निपटाना चाहते हैं तो 13 सितंबर की लोक अदालत आपके लिए सुनहरा अवसर है। जरूरी कागजात के साथ आवेदन करें और मौके का फायदा उठाएं।

Mission Aditya

Founder – KhabarX | Patriotic Youth Ambassador (VPRF)Amplifying unheard stories, questioning silence, and building journalism powered by truth, tech & youth. Purpose-led. Change-driven.

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